अयोध्या। राजकीय डॉ० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, देवकाली, के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डा० रामदरश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त सरकारी बजट से मेडिकल कॉलेज हेतु क्रय किए जाने वाली भूमि गाटा संख्या 298 को अपने ही नाम से बैनामा करा लिया था। इस गंभीर आरोप में डॉ० रामदरश यादव के विरुद्ध डा० सुनील सिंह, निवासी- अमानीगंज, अयोध्या ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग, लखनऊ में शिकायत की थी। इसके पश्चात तात्कालिक अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग प्रशांत त्रिवेदी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच मंडल आयुक्त, अयोध्या मंडल, अयोध्या को सौंप गई। प्रकरण की जांच मंडल आयुक्त, अयोध्या ने एक जांच कमेटी का गठन कर कराया, उक्त जांच के दौरान डा. रामदरश यादव को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया, जिसके बाद मंडला आयुक्त, अयोध्या मंडल, अयोध्या ने जांच रिपोर्ट संस्तुति सहित कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग, लखनऊ को प्रेषित कर दी। अब प्रकरण में अनु सचिव बजरंगी मौर्या ने महानिदेशक आयुष को लिखे पत्र में विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही सेवा से पद्युक्त, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो, का दण्ड विनिश्चित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त करने की जानकारी दी है।